raipur-double-murder-life-imprisonment: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस में हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस घटना को बेहद क्रूर और बर्बर बताते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी।
मामला तेलीबांधा इलाके का है, जहां विक्की उर्फ सुखीराम यादव नामक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने महिला की मासूम बेटी को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया, जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
raipur-double-murder-life-imprisonment: जानकारी के मुताबिक, मृतका ने पहले आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते वह जेल भी गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद युवती लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी विवाद के चलते आरोपी ने 22 जनवरी 2021 की रात महिला को मिलने बुलाया और वारदात को अंजाम दिया।
हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उसने गांव के पूर्व सरपंच के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
raipur-double-murder-life-imprisonment:ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यह अचानक गुस्से में की गई घटना नहीं, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित हत्या थी।
हाईकोर्ट ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट को भी अहम सबूत माना। कोर्ट के मुताबिक आरोपी के कपड़ों और चाकू पर मिला इंसानी खून उसकी संलिप्तता को साबित करता है।









