HomeMadhya PradeshMP NEWS: ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश: तत्कालीन SP समेत चार पुलिसकर्मियों...

MP NEWS: ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश: तत्कालीन SP समेत चार पुलिसकर्मियों पर डकैती और लूट का मामला दर्ज करने के निर्देश

Date:

Related stories

MP NEWS: ग्वालियर :ग्वालियर में न्यायालय ने एक अहम और चौंकाने वाला आदेश जारी किया है। अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

MP NEWS: कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 जून को न्यायालय में पेश होने के लिए समन भी जारी किया है।

MP NEWS:यह मामला 2023 में दर्ज एक लेनदेन विवाद से जुड़ा है, जिसमें थाटीपुर पुलिस ने अनूप राणा, चंद्रलेखा और भानू प्रताप को आरोपी बनाया था। शिकायतकर्ता अनूप राणा का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने जांच के नाम पर उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपये की अवैध वसूली की।

READ MORE: PM Modi : PM मोदी की अपील के बीच बाजार में डर, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा

MP NEWS:अनूप राणा के अनुसार, उनके भाई के खिलाफ थाटीपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पहले ही समझौता हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनसे 5 लाख रुपये लिए और लगातार और पैसे की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर कथित तौर पर एनकाउंटर की धमकी भी दी गई।

MP NEWS:आरोप है कि थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ के इशारे पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से 9.30 लाख रुपये और एक संबंधित महिला के घर से 15 लाख रुपये की राशि ली।

MP NEWS:अनूप राणा ने तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल से इसकी लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय मामला दोबारा थाटीपुर थाने को ही सौंप दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

READ MORE: Salasar Balaji Prabhat Aarti : सलासर बालाजी धाम में भव्य प्रभात आरती, जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर

MP NEWS:जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 2024 में अनूप राणा ने अदालत का रुख किया। लगभग दो साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का प्रयास, संगठित लूट, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों में मामला दर्ज करने के आदेश दिए।शिकायतकर्ता के वकील अशोक प्रजापति ने अदालत के फैसले को न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

Share The News

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here