CG Rule Change in 1st April: Chhattisgarh में 1 अप्रैल 2026 से कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च पर पड़ेगा। सबसे पहले, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 195.50 रुपये का इजाफा हुआ है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों की लागत बढ़ेगी। इससे अप्रत्यक्ष रूप से खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं।
CG Rule Change in 1st April: सड़क यात्रा भी अब पहले से महंगी हो गई है। National Highways Authority of India ने टोल टैक्स दरों में वृद्धि लागू कर दी है। बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर और रायगढ़ जैसे रूट्स पर सफर करने वाले लोगों को अब टोल प्लाजा पर लगभग 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जबकि वार्षिक पासधारकों के लिए भी शुल्क बढ़ाया गया है।
CG Rule Change in 1st April: राज्य में नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी भी लागू हो गई है। इसके तहत 100 से अधिक मेहमानों वाले किसी भी आयोजन के लिए आयोजकों को तीन दिन पहले नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना मौके पर ही लगाया जा सकता है।
CG Rule Change in 1st April: राशन वितरण व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। तकनीकी समस्याओं और स्टॉक की कमी को देखते हुए अप्रैल महीने में ही अप्रैल, मई और जून—तीनों महीनों का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा, ताकि सप्लाई में स्थिरता लाई जा सके।
CG Rule Change in 1st April: बिजली भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए प्रीपेड मॉडल लागू किया गया है। अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने से पहले रिचार्ज कराना होगा, ठीक मोबाइल रिचार्ज की तरह। इससे बिजली खपत पर नियंत्रण और भुगतान में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है।
CG Rule Change in 1st April: इन सभी बदलावों के साथ राज्य में शराब की नई दरें भी लागू की गई हैं, जिसमें प्रीमियम विदेशी शराब सस्ती हुई है, जबकि बियर और कुछ अन्य ब्रांड्स महंगे हो गए हैं। कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से लागू ये नए नियम लोगों की जेब और दैनिक जीवन दोनों को प्रभावित करेंगे।











