रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2026 में प्रस्तावित चुनावों की तैयारियों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा। आयोग के अनुसार तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को मिलेगी हार्ड कॉपी
चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पारदर्शिता और आम मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को CEO और DEO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
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अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी होगी सार्वजनिक
मतदाता सूची के साथ-साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी वेबसाइट पर जारी की जाएंगी, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके।
नोटिस फेज में होगा दावे-आपत्तियों का निपटारा
ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद नोटिस फेज शुरू होगा। इस दौरान चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा दावे और आपत्तियों की सुनवाई कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
SIR को लेकर आयोग का दावा
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ने घर-घर जाकर सत्यापन किया है। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर पाए जाएंगे, उन्हें केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा।
ऑनलाइन कैसे देखें अपना नाम
मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट या Voter Helpline App के जरिए EPIC नंबर, व्यक्तिगत जानकारी या मोबाइल नंबर से अपना नाम खोज सकते हैं। इसके अलावा राज्य CEO की वेबसाइट पर बूथ-वार पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगी।













