Saturday, August 22, 2026
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अश्विनी वैष्णव ने किया साफ, रेलवे में हवाई नियम नहीं लागू, फाइन नहीं लगेगा

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे में हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त लगेज पर शुल्क वसूलने की खबरों का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खंडन किया है। उन्होंने साफ किया है कि रेलवे में दशकों से तय नियम हैं कि यात्री कितने वजन तक का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इस पर कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है

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रेल मंत्री ने कहा कि “इसका यह अर्थ नहीं है कि तय सीमा से ऊपर सामान होने पर यात्रियों से जबरन अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा। ऐसा कोई नया प्रावधान नहीं है।”

रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रेलवे हवाई यात्रा की तरह लगेज चेकिंग सख्त करने जा रही है। इसके तहत –

  • फर्स्ट क्लास AC यात्री: 70 किलो तक सामान मुफ्त
  • AC टू टियर यात्री: 50 किलो तक
  • थर्ड AC और स्लीपर क्लास यात्री: 40 किलो तक
  • जनरल टिकट यात्री: 35 किलो तक

पहले यह भी कहा गया था कि तय सीमा से ज्यादा सामान पर जुर्माना लगाया जाएगा और रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी। लेकिन रेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं।

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स्पेशल ट्रेनों को लेकर विपक्ष पर पलटवार
बिहार में चुनावी माहौल के बीच दिवाली और छठ पर 12 हजार स्पेशल ट्रेन चलाने के सवाल पर भी मंत्री वैष्णव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि त्योहारों और विशेष अवसरों पर हर साल यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाता है। “हम चुनाव देखकर नहीं बल्कि यात्रियों की जरूरत देखकर ट्रेनें चलाते हैं।”

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