Chhattisgarh News : अब नहीं चलेगा प्लॉटिंग का खेल! सरकार ने बदले सारे नियम, कम जमीन वालों के लिए बुरी खबर

रायपुर। Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में अब अवैध प्लॉटिंग का खेल नहीं चलेगा। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो बुधवार से लागू हो चुकी है। अब प्रदेशभर में प्लॉटिंग का हर काम सिर्फ नए नियमों के तहत ही होगा। यह पहली बार है जब कृषि ज़मीन को प्लॉटिंग से पहले ही आवासीय में बदलने की वैधानिक प्रक्रिया तय कर दी गई है।

Chhattisgarh News : अब कोई भी व्यक्ति तभी प्लॉटिंग कर सकेगा जब उसके पास कम से कम 2 एकड़ जमीन होगी। उससे कम पर प्लॉट काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्लॉटिंग से पहले यह बताना होगा कि किस हिस्से में गार्डन, स्वीमिंग पूल, मंदिर या क्लब हाउस बनेगा। इन हिस्सों पर बाउंड्रीवॉल और बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

नए नियमों के मुताबिक, अब हर कॉलोनी में कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क बनानी अनिवार्य होगी और रास्तों की ज़मीन को बाद में कोई बेच नहीं सकेगा। कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करने वाले को कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से शुल्क अदा करके उसे वैध आवासीय भूमि में बदलवाना होगा।

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टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के उपसंचालक विनित नायर ने बताया कि यह नियम राजस्व बढ़ाने और ग्राहकों को ठगी से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। अब न तो कॉलोनाइजर मनमानी कर पाएंगे और न ही आम लोगों को फंसाया जा सकेगा।

इस कदम से प्रदेश में आवासीय क्षेत्र का विकास और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगा, साथ ही सरकारी राजस्व में इजाफा भी होगा।

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