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Raipur Breaking : बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले 111 वाहनों पर कार्रवाई, 3 हजार तक लगा जुर्माना….

रायपुर। Raipur Breaking : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में अभियान चलाकर 111 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। नियम उल्लंघन करने वालों से दोपहिया वाहनों पर ₹1000, चारपहिया पर ₹2000, और भारी वाहनों पर ₹3000 तक का जुर्माना वसूला गया।

Raipur Breaking : बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के लिए HSRP लगवाना अनिवार्य किया गया है और इसके लिए 30 अप्रैल 2025 तक का समय तय था। इसके बावजूद कई वाहन चालक अभी तक पुराने नंबर प्लेट का ही उपयोग कर रहे हैं, जिस पर अब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है।

नियमों का पालन अनिवार्य

केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 की धारा 50 के तहत सभी वाहनों पर HSRP लगाना जरूरी है। वहीं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के अंतर्गत नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड का प्रावधान है।

पुलिस ने दी अंतिम चेतावनी

अधिकारियों ने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे चालान से बचने और कानून के पालन हेतु जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं।

यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है, जिसमें शहर के सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पर HSRP जांच अभियान चलाया जाएगा।

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