Raipur RERA Action: रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट कारोबार में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना RERA पंजीयन के भूखंडों की बिक्री करने के मामले में प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद यह कार्रवाई की है।
बिना RERA पंजीयन बेच रहे थे भूखंड
प्राधिकरण के मुताबिक, सालासार विहार परियोजना में जमीन को अलग-अलग भूखंडों में विभाजित कर RERA में पंजीयन कराए बिना उनकी बिक्री की गई। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना गया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए CG-RERA ने अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बिना पंजीयन बिक्री करना नियमों के खिलाफ
RERA के नियमों के अनुसार, निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, मार्केटिंग या संपत्तियों की बिक्री करना कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है।
इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास कार्यों और अन्य जरूरी जानकारियों से अवगत कराना है, ताकि वे निवेश से पहले सही निर्णय ले सकें।
भूखंड खरीदने से पहले ऐसे करें जांच
Raipur RERA Action: CG-RERA ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी जमीन या आवासीय परियोजना में पैसा लगाने से पहले उसका RERA पंजीयन जरूर जांच लें। इसके साथ ही प्रमोटर का विवरण और परियोजना से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन भी करें।
Raipur RERA Action: खरीदार छत्तीसगढ़ RERA की आधिकारिक वेबसाइट [https://rera.cgstate.gov.in](https://rera.cgstate.gov.in?utm_source=chatgpt.com) पर जाकर परियोजनाओं के पंजीयन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।