भोपाल। Nishaanebaz.com-Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़े चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा और अहम कानूनी आदेश सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भोपाल की निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही पूरी न्यायिक कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई (CBI) और प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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पिता नवनिधि शर्मा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मृतक मॉडल और कंटेंट क्रिएटर ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने निष्पक्ष न्याय और सुनवाई की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की पुरजोर मांग की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद अगली सुनवाई में ट्रांसफर याचिका पर विचार किया जाएगा।
गिरिबाला सिंह की जमानत पर जबलपुर हाई कोर्ट को सुनवाई की अनुमति इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य आरोपी पक्ष से जुड़ी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है, जिसके लिए सर्वोच्च अदालत ने अनुमति प्रदान कर दी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है।
गौरतलब है कि 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में मिस पुणे रह चुकीं मॉडल व योग प्रशिक्षक ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था। मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह (वकील) और सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद कानूनी गलियारों में इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
