MP Constable Recruitment Result: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क– मध्य प्रदेश में कॉन्स्टेबल (बैंड) भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भर्ती के इंटरव्यू के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की प्रक्रिया पर सरकार से जवाब भी मांगा है।मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। अब इस मामले में सरकार को यह बताना होगा कि इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का चयन किस प्रक्रिया के तहत किया गया। MP Constable Recruitment से जुड़े उम्मीदवारों की नजर अब अगली सुनवाई पर है।
उज्जैन निवासी सुमित शर्मा ने कॉन्स्टेबल (बैंड) भर्ती के लिए आवेदन किया था। याचिका के मुताबिक उन्होंने चयन प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था।इसके बावजूद उन्हें भर्ती प्रक्रिया के तीसरे चरण यानी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। इसी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। MP Police Recruitment में इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या को लेकर भी याचिका में सवाल उठाए गए हैं।
तीन गुना उम्मीदवार बुलाने का था दावा
याचिका में कहा गया है कि भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का प्रावधान था। लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि विभाग ने केवल दो गुना उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया।याचिका में इसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया गया है। MP Constable Band Recruitment मामले में अब कोर्ट यह जानना चाहता है कि विभाग ने उम्मीदवारों के चयन के लिए आखिर कौन-सा तरीका अपनाया था।
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सरकार ने किया याचिका का विरोध
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से याचिका को खारिज करने की मांग की गई। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।यानी एक तरफ याचिकाकर्ता ने उम्मीदवारों की संख्या और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि विभाग ने नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी की। MP Constable Recruitment Case में अब कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के तर्क हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी जानकारी
सोमवार को न्यायमूर्ति मिलिंद फड़के की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से विभाग से पूरी जानकारी हासिल करने को कहा।कोर्ट ने पूछा कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन किस प्रक्रिया के आधार पर किया गया। साथ ही उम्मीदवारों की पूरी सूची भी कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए। MP Police Band Recruitment में यह जानकारी अगली सुनवाई में अहम हो सकती है।
रिजल्ट जारी करने पर लगाई रोक
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल इंटरव्यू के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े परिणाम को लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा।अब अगली सुनवाई में विभाग की ओर से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और संबंधित सूची कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। MP Constable Recruitment Result को लेकर उम्मीदवारों की निगाहें अब हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।
7 सितंबर वाले सप्ताह में होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह का समय तय किया है। उस दौरान सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी कोर्ट के सामने रखे जाने की उम्मीद है।इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने में नियमों का पालन हुआ था या नहीं। फिलहाल MP Constable Recruitment का रिजल्ट कोर्ट के अगले आदेश तक अटक गया है।





