Friday, August 21, 2026
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Balrampur DEO Action On Teacher Misconduct: बलरामपुर-रामानुजगंज DEO की सख्त कार्रवाई: छात्र से मारपीट पर प्राथमिक शाला के हेडमास्टर तत्काल प्रभाव से निलंबित

बलरामपुर [Nishanebaaz News]। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से शिक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला बालक आश्रम, जिगड़ी में कक्षा पांचवीं के छात्र के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने के मामले में विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) राजपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। निलंबन का यह आदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

बांस की छड़ी से पिटाई की घटना प्रथम दृष्टया प्रमाणित

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 13 अगस्त 2026 को प्राथमिक शाला बालक आश्रम जिगड़ी में पदस्थ प्रधान पाठक विपता राम रवि ने कक्षा 5वीं के छात्र जनक लाल के साथ बांस की छड़ी से मारपीट की थी। घटना की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित जांच के निर्देश दिए थे।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजपुर के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने मामले की गहनता से पड़ताल की और रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मारपीट की घटना प्रथम दृष्टया सही पाई गई।

जांच टीम ने दर्ज किए कई लोगों के बयान

मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गठित टीम ने विद्यालय पहुंचकर विस्तृत जांच-पड़ताल की। इस दौरान:

  • पीड़ित छात्र व स्वजन: पीड़ित छात्र जनक लाल और उसके भाई बाबूलाल का बयान दर्ज किया गया।

  • प्रत्यक्षदर्शी व शिक्षक: विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों तथा पदस्थ शिक्षक उमेश कुमार महंत के भी बयान लिए गए।

  • प्रधान पाठक का पक्ष: आरोपी प्रधान पाठक विपता राम रवि से भी घटना के संबंध में पूछताछ की गई।

इसके अलावा जांच टीम ने विद्यालय का पंचनामा तैयार किया और दैनिक छात्र उपस्थिति पंजी का भी परीक्षण किया। सभी उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और बयानों की समीक्षा के बाद अधिकारियों ने पाया कि प्रधान पाठक द्वारा छात्र को बांस की छड़ी से पीटने की बात पूरी तरह प्रमाणित होती है, जिसके बाद निलंबन का आदेश जारी किया गया।

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