Gobra Nawapara Dhaba Arrest: रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाके में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट (एसीसीयू) और थाना गोबरानवापारा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम कुर्रा स्थित महिष ढाबा में तड़के रेड मारकर अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से ढाबा संचालक सहित कुल पाँच आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में देशी मसाला शराब, बिक्री की नगदी, पाँच मोबाइल फोन और एक खतरनाक लोहे का धारदार बटनदार चाकू भी बरामद किया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हुई संयुक्त कार्रवाई पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को लगातार सूचना मिल रही थी कि गोबरानवापारा क्षेत्र के महिष ढाबे में नियमों को ताक पर रखकर अवैध अहाता संचालित किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक झा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नवा रायपुर तुलसी लेकाम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से महिष ढाबा की घेराबंदी कर अचानक छापेमारी की, जिससे ढाबे में मौजूद अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिल सका।
तलाशी में मिला बटनदार चाकू और नगदी छापेमारी के दौरान ढाबा संचालक टूम्मन उर्फ लल्ला सोनवानी अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों को अवैध रूप से शराब परोसते हुए पाया गया। पुलिस टीम ने जब पूरे परिसर की सघन तलाशी ली, तो काउंटर और अंदरूनी कमरों से 44 अध्धी और 1 पौवा देशी मसाला शराब बरामद हुई। इसके साथ ही एक लोहे का धारदार बटनदार चाकू भी मिला। जब संचालक से इस संबंध में वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगा गया, तो वह टीम को गुमराह करने लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मौके से शराब बिक्री की नगदी रकम 25,060 रुपये और घटना में इस्तेमाल हो रहे 5 मोबाइल फोन जप्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 75,000 रुपये आंकी गई है।
थाने में गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज पुलिस ने इस मामले में ढाबा संचालक टूम्मन उर्फ लल्ला सोनवानी, भरत डहरिया, विक्की कुर्रे, धीरज बघेल और अजय साहू को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी गोबरानवापारा के सतनामीपारा के निवासी बताए जा रहे हैं। इन सभी के खिलाफ थाना गोबरा नवापारा में अपराध क्रमांक 153/2026 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 36(क), आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।










