Raigarh Court Verdict: गौरी शंकर गुप्ता\ रायगढ़/घरघोड़ा। जमीन विवाद की रंजिश में अपने ही भतीजे की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को आखिरकार कानून ने सख्त सजा दी है। घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए कंवर सिंह राठिया को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा भी की है।
Raigarh Court Verdict: अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने की।
खेत से लौट रहे भतीजे पर किया जानलेवा हमला
Raigarh Court Verdict: अभियोजन के अनुसार, यह सनसनीखेज घटना 28 अक्टूबर 2020 को थाना घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कया में हुई थी। मृतक पूरन सिंह राठिया अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ खेत से धान लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से गांव लौट रहा था। ट्रॉली में पूरन सिंह के साथ अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे।
Raigarh Court Verdict: इसी दौरान मांझी डोंगरी जंगल के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपी कंवर सिंह राठिया ने ट्रैक्टर की रफ्तार धीमी होते ही हमला कर दिया। आरोपी तीर-धनुष और टांगी लेकर मौके पर छिपा हुआ था। जैसे ही ट्रैक्टर चढ़ाई पर पहुंचा, उसने सीधे पूरन सिंह को निशाना बनाकर तीर चलाना शुरू कर दिया।
गले, छाती और हाथ में मारे तीन तीर
Raigarh Court Verdict: अचानक हुए हमले से ट्रॉली में बैठे लोग घबरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने एक के बाद एक तीन तीर चलाए, जो मृतक के गले, छाती और भुजा में जाकर लगे। गंभीर चोटों के कारण पूरन सिंह ट्रॉली में ही गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।
Raigarh Court Verdict: घटना को देखकर साथ मौजूद ग्रामीण जान बचाने के लिए मौके से भाग निकले और गांव पहुंचकर लोगों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद मृतक के बड़े भाई रामप्रसाद राठिया ने थाना घरघोड़ा पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
जमीन विवाद बना हत्या की वजह
Raigarh Court Verdict: जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी और मृतक के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश रची और मौका मिलते ही अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस जांच में जुटे मजबूत साक्ष्य
Raigarh Court Verdict: तत्कालीन विवेचना अधिकारी जितेंद्र कुमार एसैया ने मामले की जांच करते हुए घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। गवाहों के बयान, घटनास्थल से मिले प्रमाण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया।
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कोर्ट ने माना हत्या का दोषी
Raigarh Court Verdict: सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान दर्ज किए और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। पर्याप्त प्रमाण मिलने पर अदालत ने कंवर सिंह राठिया को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता
Raigarh Court Verdict: न्यायालय ने अपने आदेश में मृतक के वारिसों एवं आश्रितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा की है।
Raigarh Court Verdict: इस फैसले को हत्या जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ न्याय व्यवस्था के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। अदालत के निर्णय से पीड़ित परिवार को वर्षों बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।









