Airport Reels Ban: एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट रील्स और वीडियो बनाने का बढ़ता ट्रेंड अब यात्रियों के लिए परेशानी बन सकता है।नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने एयरपोर्ट सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में वीडियो और फोटो शूट पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध के तहत सिक्योरिटी होल्ड एरिया में किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकेगी।यही वह जगह होती है जहां CISF यात्रियों और सामान की जांच करती है। इसके अलावा रनवे के पास, विमान पार्किंग एरिया और बस से विमान तक जाते समय रुककर वीडियो या रील बनाना भी पूरी तरह मना रहेगा।
फ्लाइट के अंदर क्या कर सकेंगे यात्री?
एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध के बावजूद यात्रियों को कुछ राहत भी दी गई है।यात्री टेक-ऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट पर बैठकर सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं। हालांकि अगर केबिन क्रू कैमरा बंद करने या रिकॉर्डिंग रोकने के लिए कहता है, तो उसका तुरंत पालन करना जरूरी होगा।
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नियम तोड़ने पर लग सकता है फ्लाइट बैन
एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।अगर कोई यात्री चेतावनी के बाद भी वीडियो शूटिंग जारी रखता है, तो उसे ‘अनरूली पैसेंजर’ घोषित किया जा सकता है। ऐसे यात्रियों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
मोबाइल भी हो सकता है जब्त
एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध के तहत सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए हैं।जरूरत पड़ने पर CISF यात्रियों का मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर सकती है। गंभीर मामलों में विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
सोशल मीडिया ट्रेंड बना सुरक्षा चुनौती
एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध इसलिए लागू किया गया क्योंकि हाल के दिनों में एयरपोर्ट पर रील और वीडियो शूटिंग तेजी से बढ़ी है।कई यात्री रनवे, सिक्योरिटी एरिया और विमान के आसपास वीडियो बनाते नजर आए थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इससे एयरपोर्ट सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
DGCA की जीरो टॉलरेंस नीति
एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध को लेकर DGCA ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा नियमों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।नई गाइडलाइन के तहत एयरपोर्ट और एयरलाइन स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
एयरपोर्ट रील्स प्रतिबंध के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट पर वीडियो बनाने से पहले नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।सुरक्षा जांच वाले इलाकों, रनवे और विमान पार्किंग क्षेत्र में कैमरा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही केबिन क्रू और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।









