Raigarh Road Safety Action: भीषण सड़क हादसे में गैर इरादतन हत्या की कार्रवाई; बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे आरोपी चालक को पुसौर पुलिस ने भेजा जेल

Raigarh Road Safety Action: गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लापरवाही से वाहन चलाकर मासूमों की जान जोखिम में डालने वालों को कड़ा सबक सिखाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। पुसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर मां मंगला कॉलेज के पास 18 मई की रात हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस ने एक बड़ी नजीर पेश की है। पुसौर पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक के विरुद्ध केवल उपेक्षापूर्ण कार्य (लापरवाही से मौत) का साधारण मामला नहीं, बल्कि सीधे गैर इरादतन हत्या (मानव वध) की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्री शशि मोहन सिंह के उस कड़े निर्देश के अनुरूप की गई है, जिसमें बिना विधिक प्रक्रिया और बिना लाइसेंस के भारी वाहन दौड़ाने वालों पर कठोरतम प्रहार करने के आदेश दिए गए हैं।

हादसे में छोटा हाथी के चालक दशरथ साहू की मौके पर ही हो गई थी मौत

प्राप्त विवरण के अनुसार, 18 मई 2026 की रात करीब 08:30 बजे मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन (क्रमांक CG13AX-0825) और एक विशाल बॉक्स ट्रेलर (क्रमांक OD16D-8336) के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छोटा हाथी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वाहन चालक दशरथ साहू (निवासी ग्राम रूचिदा), जो पटेलपाली स्थित एक टाइल्स दुकान में बुकिंग का काम करता था और काम निपटाकर घर लौट रहा था, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू की शिकायत पर पुसौर थाना में मर्ग कायम कर प्रारंभिक तौर पर धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

बिहार का रहने वाला है आरोपी चालक, लिखित में माना— नहीं है कोई ड्राइविंग लाइसेंस

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस और उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर की टीम ने घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान जब पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक को नोटिस देकर ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने को कहा, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बॉक्स ट्रेलर का चालक इमरान खान (निवासी नवादा, बिहार) बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे अत्यंत व्यस्त मार्ग पर इतना भारी मालवाहक वाहन दौड़ा रहा था। आरोपी चालक ने खुद लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और न ही उसने भारी वाहन चलाने का कोई वैधानिक प्रशिक्षण लिया है।

लापरवाही की धारा 106 बदली, अब धारा 105 (मानव वध) के तहत भेजा जेल

विवेचना के दौरान पुसौर पुलिस ने पाया कि भारी वाहन चलाने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण, मेडिकल परीक्षण और विधिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना ही आरोपी तेज गति में वाहन चला रहा था। पुलिस ने इसे बेहद गंभीर आपराधिक कृत्य माना, क्योंकि बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग के व्यस्त हाईवे पर भारी गाड़ी चलाने का सीधा मतलब यह है कि चालक को भली-भांति ज्ञान था कि उसके इस कृत्य से किसी भी निर्दोष की जान जा सकती है। इसी आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 106(1) बीएनएस (लापरवाही से मौत) को परिवर्तित कर धारा 105 बीएनएस (मानव वध/गैर इरादतन हत्या) जोड़ दी। इसके बाद आरोपी चालक इमरान खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है तथा दुर्घटनाकारित बॉक्स ट्रेलर को भी जब्त कर लिया गया है।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का कड़ा संदेश:

इस बड़ी और नजीर पेश करने वाली कार्रवाई के बाद एसएसपी रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह ने जिले के वाहन चालकों और मालिकों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि, “बिना लाइसेंस और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का साधारण उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ और गंभीर अपराध है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में दोषी और गैर-जिम्मेदार चालकों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस आगे भी इसी प्रकार की कठोरतम कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके।”

Share The News
[youtube_shorts]

Popular News

CG Transfer Breaking : वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा फेरबदल, 21 कर्मचारियों का तबादला

CG Transfer Breaking :रायपुर। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर...

Raipur Police Commissioner: IPS डॉ. संजीव शुक्ला ने संभाला पुलिस आयुक्त का पदभार… जानिए क्या कुछ कहा

Raipur Police Commissioner:रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के...

Related Articles

Popular Categories