CG NEWS : गौरी शंकर गुप्ता /घरघोड़ा : घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।
CG NEWS : अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर के अनुसार, मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सकरलिया का है। यहां आरोपियों रत्थू राम राठिया और सीताराम राठिया ने जंगली सूअर के मांस को लेकर विवाद के दौरान श्याम लाल राठिया के साथ मारपीट की थी।
CG NEWS : बताया गया कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे श्याम लाल के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
CG NEWS : मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस घटना में यह भी सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में थे और मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया।











