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Gold Smuggling Case : कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को एक साल जेल, पूरी सजा के दौरान नहीं मिलेगी जमानत

Gold Smuggling Case : बेंगलुरु।  कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी के एक बड़े मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के तहत गठित सलाहकार बोर्ड ने यह सजा सुनाई है। इस आदेश के मुताबिक, रान्या राव समेत तीनों आरोपियों को कारावास की अवधि के दौरान जमानत के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यानी यह आरोपी एक साल तक जमानत के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते।

बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुई थीं रान्या राव

रान्या राव को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने इस साल 3 मार्च की रात केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वह दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थीं। डीआरआई को उनके इंटरनेशनल मूवमेंट पर पहले से शक था, जिसके बाद उन्हें निगरानी में रखा गया था। गिरफ्तारी के वक्त रान्या के पास कुल 14.8 किलो सोना बरामद हुआ था, जिसे उन्होंने अपने शरीर में टेप से चिपकाकर और कपड़ों में छुपाकर रखा था। डीआरआई अधिकारियों के मुताबिक, रान्या अक्सर खुद को आईपीएस अधिकारी की बेटी बताकर स्थानीय पुलिस से वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करती थीं। गौरतलब है कि रान्या के सौतेले पिता रामचंद्र राव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं।

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‘माणिक्य’ फेम अभिनेत्री रान्या पहली बार तस्करी में पकड़ी गई

रान्या राव ने जांच एजेंसियों को बताया था कि यह उनका पहला अपराध था। लेकिन जांच में कई ऐसे पहलू सामने आए, जिससे एजेंसियों को शक है कि रान्या पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रही हैं। रान्या दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी अभिनेत्री रही हैं और उन्होंने किच्चा सुदीप के साथ फिल्म ‘माणिक्य’ में काम किया था।

ईडी ने दर्ज की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, करोड़ों की संपत्ति जब्त

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक ECIR दर्ज की थी। जांच के बाद 4 जुलाई को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रान्या राव की कुल 34.12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। जब्त की गई संपत्तियों में बेंगलुरु के विक्टोरिया लेआउट में एक मकान, अर्कावती लेआउट में एक प्लॉट, तुमकुर में एक औद्योगिक प्लॉट और अनेकल तालुक में कृषि भूमि शामिल हैं।

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कोई जमानत नहीं, सीधे एक साल जेल

COFEPOSA के तहत पारित आदेश के कारण रान्या राव को पूरी सजा के दौरान जमानत का कोई अधिकार नहीं होगा। यह कानून गंभीर तस्करी मामलों में आरोपियों को बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। ऐसे मामलों में आरोपी को नियमित न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहत नहीं मिलती।

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